GST कार्रवाई में नकदी की जब्ती गैरकानूनी: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिया है अहम फैसला
जगदीश बंसल बनाम भारत सरकार के मामले में दिया निर्णय
इस संबंध में दायर याचिका को किया उच्च न्यायालय ने स्वीकार, याचिका संख्या 16677/2023 को किया स्वीकार
निर्णय में कहा-‘नकदी को नहीं माना जा सकता माल’
‘GST कानून में अधिकारियों को माल जब्त करने का ही है अधिकार’
‘नकदी को जब्त करना अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं’
जब्त की गई नकदी को ब्याज सहित लौटाने का दिया निर्णय
जयपुर के प्रमुख GST सलाहकार जतिन हरजाई ने कहा- ‘करदाताओं को इस निर्णय से मिलेगी बड़ी राहत’
राजस्थान हाईकोर्ट में भी ऐसी प्रकृति के अनेक मामले फिलहाल लंबित’
‘इस संबंध में सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी रख चुकी है अपना पक्ष’
‘सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की ओर से दायर याचिका हो चुकी है खारिज’!