*इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कहा है कि टैक्स payer को ही अपील तय टाइम में लेट फ़ाइल करने की उचित वजह साबित करने की जिम्मेदारी है।
*GST ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अगर assese ने अपना ट्रेड बन्द करने की लीगल तरीके से GST को जानकारी दे दी है और रजिस्टर्ड पते पर ट्रेड नहीं कर रहा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा।